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गाजियाबाद में युवती ने लगाया शोषण, ब्लैकमेल और दुष्कर्म का आरोप, पुलिस आयुक्त से लगाई न्याय की गुहार
जन वाणी संवाददाता
गाजियाबाद। अंकुर विहार थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी युवती ने डाबर तालाब क्षेत्र निवासी अभिषेक नामक युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त गाजियाबाद को शिकायत पत्र सौंपा है। युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने पहले उसकी इंस्टाग्राम आईडी हैक की, फिर उसे अपने जाल में फंसाकर लगातार मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया। मामले में स्थानीय थाने पर कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने उच्चाधिकारियों से न्याय की मांग की है।
पीड़िता द्वारा दिए गए शिकायत पत्र के अनुसार आरोपी अभिषेक ने सोशल मीडिया के माध्यम से पहले उससे संपर्क साधा। आरोप है कि उसने युवती की इंस्टाग्राम आईडी हैक कर ली और उसके बाद उसे डराने, धमकाने व बहाने बनाकर अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करने लगा। युवती का कहना है कि आरोपी लगातार नए-नए तरीके अपनाकर उसे मानसिक दबाव में रखता रहा।
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि 8 नवंबर 2025 को आरोपी ने युवती को अपने घर बुलाया, जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो उसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। बदनामी के डर से युवती यह बात तत्काल अपने परिजनों को नहीं बता सकी।
युवती ने आगे आरोप लगाया कि कुछ समय बाद आरोपी उसे शिव विहार क्षेत्र के एक होटल में ले गया, जहां फिर से जबरन दुष्कर्म किया गया। इसके बाद आरोपी ने दिल्ली स्थित अपने मित्र यश के घर बुलाकर वहां भी उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का कहना है कि लगातार हो रहे शोषण और धमकियों से वह मानसिक रूप से टूट गई थी।
जब मामला असहनीय हो गया तो युवती ने साहस जुटाकर पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। इसके बाद परिवारजन उसे लेकर अंकुर विहार थाने पहुंचे और शिकायत दी। आरोप है कि थाना स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पीड़िता और उसके परिवार में नाराजगी फैल गई।
स्थानीय स्तर पर सुनवाई न होने के बाद पीड़िता ने सीधे पुलिस आयुक्त गाजियाबाद से मुलाकात कर शिकायत पत्र सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस आयुक्त कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
यह मामला सोशल मीडिया के दुरुपयोग, साइबर अपराध, ब्लैकमेलिंग और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताओं को उजागर करता है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी पर दुष्कर्म, आपराधिक धमकी, ब्लैकमेलिंग, आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है।
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले की जांच कराए जाने की बात कही जा रही है।
