अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण तक दिशा-निर्देश जारी

0
28
 अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमरनाथ पांडे
                              जन वाणी न्यूज़                                                गाजियाबाद। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अमरनाथ पांडे ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश, के कार्यालय के पत्रांक के क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण तक निर्गत नवीन समय-सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। जिसके अनुसार शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना, 10 जुलाई, 2024 से 05 दिसम्बर, 2024 तक। मास्टर डाटा में INO/HoI द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं का सत्यापन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना, 12 जुलाई, 2024 से 10 दिसम्बर, 2024 तक। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा एन0एस0पी0 पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किया जाना, 13 जुलाई, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन, 15 जुलाई, 2024 से 16 दिसम्बर, 2024 तक।
छात्र स्तर से आॅनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रक्रिया।
जिसमें छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना, 12 जुलाई, 2024 से 16 नवम्बर, 2024 तक। छात्र/छात्राओं द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना, 18 नवम्बर, 2024 तक। हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना, 20 नवम्बर, 2024 तक। शिक्षण संस्थान द्वारा ओवदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना, 25 नवम्बर, 2024 तक। विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र/छात्रा, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना, 26 नवम्बर, 2024 से 09 दिसम्बर, 2024 तक। विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना, 25 नवम्बर, 2024 तक। एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी, 26 नवम्बर, 2024 से 02 दिसम्बर, 2024 तक। जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना, 03 दिसम्बर, 2024 से 16 दिसम्बर, 2024 तक। मांग सृजन, 19 दिसम्बर, 2024 तक। धनराशि का अन्तरण, 25 दिसम्बर, 2024 तक।
इस संबंध में उनके द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि शासन की मंशा के अनुरूप उपरोक्त ”समय-सारणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/छात्रवृत्ति संशोधित नियमावलीयों वर्ष 2023 में उल्लिखित प्राविधानो” के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 मेें दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करे।

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here