यूपीसीडा के आवासीय भूखण्डों पर समय विस्तारण शुल्क की देयता हुई लागू

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रविन्द्र बंसल वरिष्ठ संवाददाता  /जन वाणी न्यूज़                              यूपीसीडा के आवासीय भूखण्डों पर समय विस्तारण शुल्क की देयता हुई लागू
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की 47वीं बोर्ड बैठक में आवासीय भूखण्डों के आवंटन/हस्तान्तरण के उपरान्त 90 दिन तक बिना ब्याज के एवं 91 दिन से 180 दिन तक प्रचलित ब्याज दर पर धनराशि प्राप्त करते हुए पट्टा विलेख निष्पादन की कार्यवाही का निर्णय लिया गया तथा उक्त अवधि में पट्टा विलेख निष्पादित नहीं कराने पर भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त होने का प्राविधान किया गया है। यदि आवंटी 180 दिवस से पूर्व समय विस्तारण हेतु आवेदन किया जाता है तो प्रथम वर्ष के लिए 01 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष के लिए 2 प्रतिशत समय विस्तारण निर्धारित किया है यदि समय विस्तारण के उपरान्त 02 वर्ष में भी पट्टा विलेख निष्पादित नहीं कराता है तो भूखण्ड स्वतः निरस्त माना जायेगा। इसके साथ ही आवंटी को दो वर्ष के अन्दर भूखण्ड पर निर्माण करना होगा अन्यथा 02 वर्ष के बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के लिए क्रमश: आवंटित दर का 1, 2, 3, 4 व 5 प्रतिशत एवं तत्पश्चात प्रचलित सेक्टर दर का 4 प्रतिशत प्रति वर्ष के अनुसार समय विस्तारण शुल्क देना होगा। यूपीसीडा द्वारा पूर्व आवंटित भूखण्डों के आवंटियों को भूखण्ड पर निर्माण हेतु एक वर्ष का समय निःशुल्क दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है तथा उसके उपरान्त समय विस्तारण शुल्क की देयता प्रभावी होगी। शर्मिला पटेल, परियोजना अधिकारी, टीडीएस सिटी यूपीसीडा, गाजियाबाद द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गयी।

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