
रविन्द्र बंसल वरिष्ठ संवाददाता लखनऊ। अपनी चल- अचल संपतियों का ब्योरा न देने वाले उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा। डीजीपी मुख्यालय ने किया आदेश जारी।
डीजीपी मुख्यालय ने सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बुधवार तक वर्ष 2024 में अर्जित की गई अपनी सभी चल- अचल संपत्तियां का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर देने का आदेश दिया है।
डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस मुखियाओं को इस बाबत निर्देश दिया है कि वह अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 15 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर उनकी संपत्तियों का ब्योरा दर्ज कराना सुनिश्चित करें। मुख्यालय ने बेहद कम तादाद में पुलिसकर्मियों द्वारा ब्याेरा उपलब्ध कराने पर नाराजगी जाहिर करते हुए , चेतावनी दी है कि जिन पुलिसकर्मियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया तो, उनके विरुद्ध उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के प्राविधानों के तहत नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की होगी। उसके उपरांत विवरण न देने वाले कर्मचारियों का जनवरी महीने का वेतन जारी नहीं होगा। मुख्यालय ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने को लेकर सभी को आगाह किया है।
गत वर्ष 99 फीसद से अधिक कर्मियों ने दिया था विवरण
बता दें कि गत वर्ष भी प्रदेश में पुलिसकर्मियों से उनकी संपत्तियों का विवरण मांगा गया था। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा सख्ती बरतने के बाद अन्य विभागों की अपेक्षा पुलिस (गृह विभाग) के सर्वाधिक कर्मियों ( 99 फीसद से अधिक) ने संपत्तियों का विवरण दिया थ