रविन्द्र बंसल वरिष्ठ संवाददाता / जन वाणी न्यूज़ गाजियाबाद। पुलिस द्वारा जनपद में 7 जनवरी 2025 तक धारा 163 लगा दी है। यह धारा नए कानून के तहत 144 की जगह लगाई गई है पहले इसको धारा 144 के नाम से जाना जाता था। बीएनएसएस की धारा 163 के लागू होने के बाद पूरे जिले में धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। बगैर किसी अनुमति के यात्रा एवं जुलूस नहीं निकल जा सकेंगे। साथ ही सड़क जाम या धरना प्रदर्शन करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इस दौरान लाउडस्पीकर भी सीमित आवाज में ही बजाए जा सकेंगे। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा ने बताया कि नए साल पर भी यह लागू रहेगा जहां बिना अनुमति कार्यक्रम नहीं हो सकते सभी होटल रेस्तरां में भी लगातार जांच की जाएगी। नए साल व क्रिसमस पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा छात्रों की परीक्षाओं को देखते हुए साउंड सिस्टम ते मांगों के अनुरूप ही बजाए जाएंगे यह नियम पूरे जिले में लागू रहेगा।