शादी के 6 महीने पूरे होने से पूर्व ही सगे चचेरे भाई से प्रेम करने वाली प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई

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रविन्द्र बंसल प्रधान संपादक / जन वाणी न्यूज़   

शादी के 6 महीने पूरे होने से पूर्व ही सगे चचेरे भाई से प्रेम करने वाली प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई

 

मथुरा। जिला न्यायालय ने विवाह के 6 माह होने से पूर्व ही पति शिवकुमार (23) की हत्या कर लाश को झाड़ियों में फेकने वाली उसकी पत्नी पूनम (20) और उसके प्रेमी संदीप को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ते हुए संदीप और पूनम दोनों चचेरे भाई बहन , कई सालों से रिलेशन में थे। लेकिन पूनम की शादी हो गई। जिसपर दोनों ने मिलकर शिवकुमार को रास्ते से हटाने की ठान ली।

योजना के अनुसार 14 दिसंबर 2020 को शिवकुमार पत्नी पूनम की जिद पर उसे आगरा का ताज महल देखने निकले थे। अगले दिन शिवकुमार का शव एक्सप्रेसवे के पास झाड़ियों में पड़ा मिला। शव मिलने के बाद पुलिस की सूचना पर उसके चचेरे भाई हरीशचंद ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंच कर शिवकुमार की शिनाख्त की। पत्नी और प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया। इस मामले में लगभग 5 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। न्यायालय ने दोनों प्रेमी में प्रेमिका को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

न्यायालय की गंभीर टिप्पणी

पति पसंद नहीं था तो हत्या के अलावा भी अन्य विकल्प थे पूनम ने विवाह के छह माह के अंदर ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की नृशंस हत्या की। यदि वह पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, तो भी हत्या के अलावा अन्य विकल्प थे। यह अपराध न केवल विधिक, बल्कि समाज के पवित्र वैवाहिक ढांचे की भी हत्या है।

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