अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ कई कई लोग गिरफ्तार व गैस टैंकर एवं गैस रिफिलिंग करने के उपकरण जप्त

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रविन्द्र बंसल वरिष्ठ संवाददाता /जन वाणी न्यूज़             गाजियाबाद।चैकी जेल प्रभारी थाना मसूरी गाजियबाद द्वारा सूचित किया कि पाइप लाईन रोड, कल्लूगढी फाटक के पास मसूरी गाजियाबाद में गैस वोटलिंग प्लांट, लोनी से निकलने वाले 4 गैस टैंकर/कैप्सूल (2 इण्डेन व 2 एच0पी कम्पनी, टैंकर क्षमता 17.5 टन) से दिल्ली नंबर की गाड़ी में रखे कामर्शियल सिलेण्डरों (19 किलो0) में अवैध गैस रिफलिंग का कार्य किया जा है। जिला पूर्ति कार्यालय के पूर्ति निरीक्षक  सत्यप्रकाश मालवीय द्वारा मौके पर छापेमारी की, जिसमें वोटलिंग प्लांट के गैस टैंकर/कैप्सूल से कामर्शियल सिलेण्डर में गैस रिफलिंग का कार्य होता पाया गया। दिल्ली गाड़ी नम्बर में 34 बडे कामर्शियल सिलेण्डर, जिसमें 25 भरे एवं 9 खाली बड़े सिलेंडर पाये गये। कालाबाजारी के उद्देश्य से अवैध गैस रिफलिंग का कार्य करने वालों 4 गैस टैंकर/कैप्सूल वाहन चालक एवं  2 दिल्ली नम्बर गाड़ी वाहन चालाकों सुधांशु, करण, हरप्रीत सिंह, पुष्पेन्द्र, बहादुर सिंह व दिनेश कौ मौके पर ही थाना हाजा में गिरफ्तार कर भेजा गया एवं द्रवित पैट्रोलियम गैस (वितरण/विनियमन एवं सम्भरण) आदेश 2000 का उल्लंघन के दृष्टिगत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत थाना हाजा में अभियोग दर्ज कराया गया।
साथ ही दिनांक 26 जुलाई को मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई की बेहटा नहर रोड, मोहल्ला कविता बिहार तहसील लोनी मिठाई पेठे के गोदाम पर बहुत अधिक मात्रा में घरेलू सिलेंडरों की खरीद/फरोख्त एवं अर्जन किया हुआ है। जिस पर उपजिलाधिकारी तहसील लोनी के निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति कार्यालय के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी श्री आनंद प्रभु सिंह द्वारा मौके पर पहुंचकर आकस्मिक छापेमारी की गयी, जहां पर 13 घरेलू गैस सिलेंडर रखे मिले, जिसमें 4 खाली एवं  9 भरे सिलेंडर पाये गये। मौके पर मौजूद   नवल सिंह पुत्र महावीर सिंह द्वारा इन घरेलू सिंलेडरों के वैध कागजात मांगे गये किंतु इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे स्पष्ट हुआ कि इनके द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर की बिना किसी वैध कागजात के खरीद फरोख्त करके उसे व्यवसायिक कार्य मिठाई पेठा बनोन में काॅमर्शियल गैस सिलेंडर की जगह कर दुरूपयोग किया जा रहा है, जोकि द्रवित पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के दृष्टिगत आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय हैं। जिसमें  नवल सिंह पुत्र महावीर सिंह के विरूद्ध थाना हाजा में अभियोग पंजीकृत कराया गया।


 


 

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