
लोनी । कोतवाली पर 21 अक्टूबर को वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। और अपहर्ता पीडिता की सकुशल बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस द्वारा अपहर्ता पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया। तथा पीडिता का उक्त अभियोग में मेडिकल परीक्षण एवं धारा 180 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी । धारा 180 बीएनएसएस के बयानों के आधार पर अभियोग में धारा 64 बीएनएसएस व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी ।
बुधवार को थाना लोनी पुलिस द्वारा लोकल मैनुअल ईनपुट के आधार पर मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त साहिब पुत्र इकराम निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को चौकी लोनी कस्बा से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
पूछताछ का विवरण
अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी अपने पड़ोस की रहने वाली पीड़िता से दोस्ती थी जिसे मैं दिनांक 15 अक्टूबर को अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया था। और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए थे ।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम -पता
साहिब पुत्र इकराम निवासी ग्राम चिरौड़ी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष । गिरफ्तार करने वाली टीम-थाना लोनी पुलिस टीम ।