
गौर तलब है कि 17 साल पूर्व प्रेमी से अवैध संबंधों के चलते सोनी ने अपने पति तेजपाल की प्रेमी व उसके साथी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। और लाश को घर के गड्ढे में दबाकर सबूत मिटाने का प्रयास किया था। इस मामले में अब अपर जिला जज ने सोनी को दोषी पाया है। जज ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उसके प्रेमी गीतू और उसके साथी हरिश्चंद्र को पहले ही आजीवन कारावास की सजाई सुनाई जा चुकी।