अब किसानों को मिट्टी खुदाई व परिवहन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा

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प्रदीप बंसल संवाददाता/जन वाणी न्यूज़

लखनऊ। जन सामान्य और अन्नदाता किसानों के द्वारा साधारण मिट्टी का खनन एवं परिवहन किए जाने के संबंध में योगी सरकार की ओर से जारी निदेर्शों के क्रम में अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट की प्रक्रिया के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। इसमें भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा जारी पूर्व के शासनादेश का संदर्भ दिया गया है। इसके अनुसार, 100 घन मीटर मिट्टी के खनन एवं परिवहन के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2 माह तक, जबकि 100 घन मीटर से अधिक मिट्टी के खनन और परिवहन के लिए परमिट 6 माह तक वैलिड होगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी जिलाधिकारियों को जारी निदेर्शों में कहा गया है कि इस शासनादेश की प्रतिलिपि समस्त विधानसभा सदस्यों एवं विधान परिषद सदस्यों को भी उपलब्ध कराई जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव की ओर से हाल ही में निर्देश जारी किए गए थे कि ऑनलाइन व्यवस्था का उपयोग करते हुए 100 घन मीटर तक की मिट्टी की मात्रा स्वयं के खेतों से खनन व परिवहन के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। इसमें ये भी कहा गया था कि किसी भी दशा में दूसरे प्रदेश में इस प्रदेश से मिट्टी की खुदाई कर परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश में तहसील व थाने के कर्मियों से इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया था।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

मुख्य सचिव द्वारा जारी निदेर्शों में 2020 का जीओ भी संलग्न किया गया है, जिसके अनुसार 100 घन मीटर तक साधारण मिट्टी के खनन व परिवहन के लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ ही साधारण मिट्टी की मात्रा, खतौनी व मानचित्र सहित भूस्वामी की सहमति, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूरा विवरण और परिवहन किए जाने वाले वाहन का प्रकार एवं अन्य आवश्यक विवरण/अभिलेख अपलोड करना होगा। इसके बाद आवेदक को पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो परिवहन प्रपत्र के रूप में माना जाएगा। इसके लिए अलग से ईएमएम की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण प्रमाण पत्र अधिकतम दो महीने या मात्रा की निकासी पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) के लिए मान्य होगा। गलत जानकारी देने पर पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी द्वारा पंजीकरण समाप्त किया जा सकता है।

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